नई दिल्ली। कोरोनावायरस के संक्रमण से संघर्ष कर रहे देश के लिए आज केंद्र सरकार ने आम आदमी के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है।
आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मंत्रालय के अधिकारियों से मौजूदा हालात पर चर्चा के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि संकट से जूझ रहे उद्योगों के लिए राहत पैकेज का ऐलान जल्द किया जाएगा। इस बीच आम आदमी को राहत देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अगले तीन महीने तक किसी भी एटीएम से पैसे निकालने पर कोई चार्ज नहीं देना होगा और बैंक खातों में न्यूनतम बैलेंस रखने की शर्त को भी खत्म कर दिया गया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि आईटीआर रिटर्न फाइल करने और पैन-आधार लिंक करने की तारीख भी 30 जून तक बढ़ा दी गई है। राहत के लिये सरकार ने आज घोषणा की कि टीडीएस में देरी से पेमेंट करने पर लगने वाले ब्याज को 12% से घटाकर 9% कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स फाइल करने के लिए आखिरी तरीख 30 जून तक बढ़ाई गई। आधार-पैन लिंक की तारीख भी बढ़ाकर 30 जून की गई। 5 करोड़ रुपए से कम टर्नओवर वाली कंपनियों को लेट जीएसटी फाइलिंग पर कोई ब्याज, पेनाल्टी और लेट फीस नहीं लगेगी।
वहीं मार्च-अप्रैल-मई में फाइलिंग की तारीख 30 जून तक बढ़ाई गई।आयातकों और निर्यातकों को भी राहत, कस्टम क्लियरेंस अब 30 जून तक जरूरी सेवाओं में शामिल। 24 घंटे काम करेगी।इस वर्ष कंपनियों के डायरेक्टरों को 182 दिन देश में रहने की अनिवार्यता से राहत दी गई।एक करोड़ से कम का कारोबार करने वाली कंपनियों के खिलाफ दिवाली प्रक्रिया नहीं शुरू की जाएगी।