@शब्द दूत ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली में मास्क नहीं लगाने पर 2000 रु. का चालान लगाने वाली दिल्ली सरकार ने अब कोरोना से जुड़े कुछ और नियमों को लेकर भी 2000 रु. के चालान का आदेश दे दिया है। आपको बता दें कि राजधानी में पहले मास्क ना पहनने पर 500 रु. का चालान कटता था लेकिन 19 नवंबर को दिल्ली सरकार ने ये जुर्माने की राशि बढ़ाकर 2000 कर दी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि उपराज्यपाल से मिलकर यह फैसला ले लिया गया है।
लेकिन अब मास्क नहीं लगाने के साथ-साथ कुछ नियमों के उल्लंघन करने पर 2000 रु. का चालान होगा। यानि अब आपको दिल्ली में काफी सतर्कता के साथ बाहर निकलना होगा। यदि आपसे जरा चूक हुई तो आपकी जेब से 2000 सरकारी खाते में जाना तय है। यानि अब दिल्लीवासियों को कुछ नियमों को लेकर खास ध्यान रखने की जरूरत हैं।
अब मास्क ना लगाने, क्वॉरेंटाइन नियमों का उल्लंघन करने, देह से उचित दूरी का पालन ना करने, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और सार्वजनिक स्थानों पर पान गुटखा और तंबाकू का सेवन करते पकड़े जाने पर 2000 रु. का जुर्माना भरना होगा।
उधर कोरोना वायरस को देखते हुए दिल्ली की शादियों में मेहमानों की संख्या को घटाकर अधिकतम 50 करने के केजरीवाल सरकार के फैसले पर दिल्ली होईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई और पूछा कि आखिर वो इतने दिनों बाद यह फैसला क्यों कर रहे थे?
दरअसल, दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर को जारी की गई अपनी गाइडलाइंस में कहा था कि दिल्ली में अब शादियों में 200 से ज्यादा लोग इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन बीते दो हफ्तों में दिल्ली में कोविड संक्रमण के मामलों और बढ़ती मौतों की संख्या के बाद सरकार ने शादियों में आने वाले लोगों की संख्या 50 कर दी।
इसपर दिल्ली हाईकोर्ट ने सवाल उठाते हुए पूछा कि ‘शादियों में आने वाले लोगों की संख्या घटाने में इतनी देरी क्यों? आपने 18 दिनों का इंतजार क्यों किया? इस दौरान कितने लोगों की कोविड-19 से मौत हो गई?’ कोर्ट ने पूछा, ‘आपकी अब नींद खुली? जब हमने आपसे सवाल पूछा तो आप असहाय हो गए।‘