फिलहाल जेल में ही रहेंगे अर्णब गोस्वामी, हाइकोर्ट ने निचली अदालत जाने को कहा

@शब्द दूत ब्यूरो

रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्णब गोस्‍वामी को बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। लोअर कोर्ट चार दिन के अंदर जमानत की उनकी अपील पर फैसला करेगा। इसके मायने यह है कि फिलहाल अर्णब गोस्वामी जेल में ही रहेंगे। हाईकोर्ट ने जमानत के लिए अर्नब को निचली अदालत जाने को कहा है। गौरतलब है कि एक इंटीरियर डिजाइनर और उनकी मां को खुदकुशी के लिए कथित रूप से उकसाए जाने के मामले में गिरफ्तार रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्णब को हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। अर्णब ने अपनी गिरफ्तारी को गैर-कानूनी बताया था।

गिरफ्तारी के बाद अर्णब को रायगढ़ जिले के अलीबाग जेल के लिए कोविड-19 केंद्र में न्यायिक हिरासत में रखा गया था, लेकिन यहां उन पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने का आरोप लगा, जिसके बाद उन्हें तलोजा जेल भेज दिया गया। रायगढ़ क्राइम ब्रांच ने अर्णब को किसी अन्य व्यक्ति का मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए और सोशल मीडिया एक्टिव पाया गया, जबकि चार नवंबर को पुलिस ने जब अर्नब को हिरासत में लिया था तो उनका निजी मोबाइल जब्त कर लिया गया था। अर्णब ने जेल ले जाए जाने के वक्त पर चिल्लाकर बोला कि जेलर ने उनकी पिटाई की है। उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया और यह भी कहा कि उन्हें उनके वकील से बात नहीं करने दी जा रही है।

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