@शब्द दूत ब्यूरो (03 सितंबर 2025)
नई दिल्ली। जीएसटी परिषद ने कर ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए अब तक चल रहे 4 स्लैब (5%, 12%, 18% और 28%) को समाप्त कर केवल दो स्लैब रखने का फैसला किया है। अब वस्तुओं और सेवाओं पर सिर्फ 5% और 18% जीएसटी ही लगाया जाएगा। इसके अलावा लग्जरी और ‘सिन गुड्स’ जैसे सिगरेट, शराब, महंगी कारों पर एक अलग स्पेशल स्लैब (करीब 40%) लागू होगा।
यह नये नियम 22 सितंबर 2025 से लागू हो जाएंगे। इस फैसले से आम उपभोक्ताओं को राहत मिलने वाली है क्योंकि 12% और 28% श्रेणी में आने वाले कई सामान अब सस्ते हो जाएंगे। इसमें टूथपेस्ट, शैम्पू, घरेलू उपकरण, छोटे वाहन और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद शामिल हैं।
वहीं महंगी वस्तुएं और विलासिता से जुड़ी चीजें महंगी रहेंगी क्योंकि उन पर विशेष स्लैब लागू होगा। राज्यों ने इस फैसले से राजस्व घटने की आशंका जताई है, लेकिन केंद्र का मानना है कि लंबे समय में उपभोग बढ़ने से उनकी भरपाई हो जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर इसे देशवासियों के लिए “दिवाली गिफ्ट” बताया था और अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई 56वीं बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई है।
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