@शब्द दूत ब्यूरो (29 जून 2025)
पुंछ, जम्मू-कश्मीर। 7 मई को पाकिस्तानी आतंकियों के हमले में शहीद हुए कारी मोहम्मद इकबाल की शहादत को लेकर किए गए भ्रामक और अपमानजनक रिपोर्टिंग पर आज पुंछ कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है।
पुंछ की जिला अदालत ने समाचार चैनलों ज़ी न्यूज़ और CNN-News18 के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और प्रत्येक पर 5-5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया है।
उल्लेखनीय है कि ऑपरेशन ‘सिंदूर’ के दौरान कारी मोहम्मद इकबाल ने बहादुरी से आतंकियों का सामना करते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। लेकिन घटना के बाद इन दोनों चैनलों ने उन्हें तथ्यों की पुष्टि किए बिना लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी करार दे दिया था।
कोर्ट ने अपने फैसले में इसे “मृतक की शहादत और गरिमा के विरुद्ध एक गंभीर अपराध” बताते हुए कहा कि यह न सिर्फ पत्रकारिता की नैतिकता के खिलाफ है, बल्कि यह समाज में घृणा और भ्रम फैलाने का भी कार्य है।
फैसले में यह भी कहा गया है कि मीडिया की स्वतंत्रता, जिम्मेदारी से जुड़ी है और “ब्रेकिंग न्यूज़” की अंधी दौड़ में झूठ और अपमानजनक आरोपों को कोई संरक्षण नहीं दिया जा सकता।
इस आदेश को पूरे देश में पत्रकारिता की जवाबदेही और साख से जोड़कर देखा जा रहा है।
यह फैसला उन मीडिया संस्थानों के लिए भी एक चेतावनी है, जो तथ्यों की पुष्टि किए बिना सनसनी फैलाने का काम करते हैं।
कारी मोहम्मद इकबाल के परिवार ने कोर्ट के निर्णय पर संतोष जताते हुए कहा – “शहीद की असल पहचान लौटाई गई है। यह हमारे सम्मान की रक्षा का दिन है।”

Shabddoot – शब्द दूत Online News Portal