@नई दिल्ली शब्द दूत ब्यूरो (27 जुलाई, 2021)
ब्रिटेन की एक अदालत ने भगोड़े भारतीय कारोबारी विजय माल्या को दिवालिया घोषित करने का आदेश जारी किया। अदालत के आदेश के बाद भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की अगुवाई में भारतीय बैंकों के समूह के लिये बंद पड़ी एयरलाइन किंगफिशर के ऊपर बकाये कर्ज की वसूली को लेकर वैश्विक स्तर पर उनकी संपत्तियों की जब्ती की कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है।
लंदन के हाईकोर्ट के चांसरी डिविजन के मुख्य दिवाला एवं कंपनी मामलों (आईसीसी) के न्यायाधीश माइकल ब्रिग्स ने मामले की ऑनलाइन सुनवाई के दौरान अपने फैसले में कहा, “मैं माल्या को दिवालिया घोषित करता हूं।” भारतीय बैंकों की पैरवी कर रही लॉ फर्म टीएलटी एलएलपी और बैरिस्टर मार्सिया शेकरडेमियन ने भारतीय बैंकों के पक्ष में दिवालिया आदेश जारी करने को लेकर दलीलें रखीं।
65 वर्षीय कारोबारी माल्या फिलहाल ब्रिटेन में जमानत पर हैं। ऐसा समझा जाता है कि प्रत्यर्पण प्रक्रिया से जुड़े एक अलग मामले में देश में शरण देने के मुद्दे पर गोपनीय कानूनी कार्रवाई का समाधान होने तक वह जमानत पर रह सकते हैं।