उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने औली के चर्चित गुप्ता बंधुओं के पुत्रों की शादी पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने पर्यावरण क्षति के एवज में 3 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया है।