देहरादून । उत्तराखंड शासन ने कोरोना की दूसरी लहर की आक्रामकता को देखते हुए जिलाधिकारियों को अपने विवेक के अनुसार कर्फ्यू लगाने के अधिकार दे दिये हैं। इसके अलावा विवाह आदि समारोहों में 50 से अधिक लोगों के शामिल होने पर रोक लगा दी गई है।
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