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दिल्ली में अब 21 की उम्र में पी सकेंगे शराब, राजस्व बढ़ाने के लिए नए शराब बिक्री नियम घोषित

@शब्द दूत ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने शराब पीने की न्यूनतम आयु सीमा 25 से घटाकर 21 वर्ष कर दी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने नई आबकारी नीति के तहत यह ऐलान किया। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में शराब पीने की उम्र अब 25 की जगह 21 वर्ष की जाएगी, जैसे नोएडा-उत्तर प्रदेश में है। 21 साल से कम उम्र के बच्चों को ऐसे परिसर में प्रवेश की इजाज़त नहीं होगी, जहां शराब हो। सरकार ने तय किया है कि शराब की कोई नई दुकान नहीं खुलेगी। 2016 के बाद से दिल्ली में न नई दुकान खुली, न आगे नई खोलेंगे। 60% सरकारी दुकाने हैं, जहां बहुत कर चोरी होती है।

दिल्‍ली सरकार ने तय किया है कि अब सरकारी दुकान नहीं होगी। अब किसी भी शराब की दुकान 500 स्क्वायर फीट से कम कोई दुकान नहीं होगी। दुकान का दरवाजा रोड पर नहीं खुलेगा। लोग बाहर खड़े होकर शराब नहीं पिएं, ये दुकान की ज़िम्मेदारी होगी माहौल ठीक बनाये रखना भी दुकानदार की ज़िम्मेदारी होगी। अब पूरी दिल्ली में शराब की एक समान दुकान होंगी, जिससे शराब माफ़िया की कमर टूटे। शराब की गुणवत्ता अंतरराष्ट्रीय स्तर की होगी। दिल्ली में शराब माफिया पर शिकंजा कसने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

उन्‍होंने कहा कि अभी दिल्ली में कुछ इलाकों में खूब शराब दुकान हैं, जबकि कुछ इलाकों में बिल्कुल नहीं या एक-दो दुकान हैं। पिछले 2 साल में 7 लाख से ज़्यादा अवैध शराब बोतले पकड़ी, 1939 गिरफ्तारी हुई। दिल्ली में 850 शराब की दुकान अधिकृत हैं लेकिन करीब 2 हज़ार अवैध दुकान शराब माफ़िया चलाता है। इस सेक्टर में सुधार से सरकार को 20% राजस्व ज़्यादा मिलेगा। 1500-2000 करोड़ का राजस्व एक साल में बढ़ सकता है।

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