काशीपुर । फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी आफ इंडिया के 1 अक्टूबर से मिठाई के डिब्बे पर एक्सपायरी डेट लिखने का आदेश लागू भले ही हो गया है लेकिन काशीपुर में अभी भी दुकानदारों ने इसका पालन शुरू नहीं किया है। काशीपुर में कुछ मिठाई की दुकानों पर जब इसका जायजा लिया गया तो इस नियम की धज्जियाँ उड़ती नजर आई।
हालांकि मिठाई विक्रेताओं का कहना है कि अभी समय लगेगा धीरे-धीरे इस नियम का पालन किया जायेगा। अलबत्ता दुकानों के काउंटर पर रखी मिठाईयों की हर ट्रे पर अलग अलग रेट लिखा है पर निर्माण तिथि व एक्सपायरी डेट नहीं लिखी जा रही है। अधिकारी भी लगता है आने वाले त्यौहारी सीजन की वजह से मिष्ठान विक्रेताओं को छूट देने के मूड में हैं।
नये नियमों के मुताबिक मिष्ठान विक्रेता को काउंटर के भीतर मिठाई रखने से पहले प्रत्येक मिठाई की ट्रे पर उसकी एक्सपायरी डेट लिखनी थी। ताकि ग्राहक को देखते ही पता चल जाए कि दुकान के अंदर रखी ट्रे में मिठाई को वह कब तक खा सकता है। लेकिन इन नए प्रावधानों का जिले में खुलेआम मखौल उड़ाया जा रहा है। खाद्य अधिकारी भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे है। हालत ये है, कि मिठाई बेचने वालों ने अभी तक मिठाई की एक्सपायरी डेट अंकित नहीं की है। इसके चलते नए प्रावधानों की धज्जियां तो उड़ ही रही हैं। साथ में विभाग की ओर से किसी प्रकार की कार्रवाई भी नहीं की जा रही है।
नियम कितना सख्त है कि इसके मुताबिक मिठाइयों पर व्यापारी गलत निर्माण (मेन्यूफेक्चरिंग) तिथि और उपयोग की अवधि (बेस्ट बिफोर) एक्सपायरी डेट अंकित नहीं कर इसके लिए किचन से लेकर दुकान तक खाद्य सुरक्षा अधिकारी की ओर से निरीक्षण भी करने थे।
मिठाई विक्रेता कहते हैं कि इन नए नियमों से दुकानदारों को परेशानी है पर दूसरी ओर उनका यह भी मानना है कि जो लोग गलत चीज बेचते हैं उन पर लगाम लगेगी। वहीं लेकिन इससे लोगों की सेहत की सुरक्षा हो सकेगी। अगर नियम का पालन करते हुए यह जानकारी अंकित नहीं की गई तो पांच हजार रुपये तक जुर्माने का भी प्रावधान है।जानकारों के अनुसार इस संदर्भ में केंद्र सरकार की नई गाइड लाइन अनुसार स्पष्ट है कि कारोबारी जो मिठाइयां बिक्री कर रहे हैं, उनके बनने तथा उपयोग की तिथि स्पष्ट रूप से अंकित करनी है। यह तिथि डिब्बे व मिठाई ट्रे पर अंकित करते हैं तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा काउंटर में रखी रहने वाली मिठाई ट्रे पर तो अंकित करना ही है। अगर कही उक्त जानकारियां नहीं लिखी हुई हैं तो ग्राहक खाद्य निरीक्षक से इसकी शिकायत भी कर सकता है।