काशीपुर । हत्या के प्रयास के दो आरोपियों को आज द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा दोषी करार देते हुए दस दस वर्षों की सजा सुनाई है।
ग्राम हेमपुर इस्माइल निवासी लडतिया देवी ने 22 जून 2018 को पुलिस को दी तहरीर में कहा था कि उसी गांव के हरिओम, चमन, नेपाल हरी सिंह व गुरबचन ने दोपहर में घर में आकर लाठी डंडो से उसके ससुर रामपाल को बुरी तरह पीटा जिनका हल्द्वानी के सुशीला तिवारी चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती किया गया था।
इस मामले में आज द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने हरिओम और गुरबचन को धारा 304 गैर इरादतन हत्या के तहत दोषी माना और उन्हें दस दस वर्ष कारावास के साथ चार चार हजार रुपये का अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक एक वर्ष का कारावास और भोगना पड़ेगा।
बता दें कि इस घटना में वादी लडतिया देवी के ससुर रामपाल की उपचार के दौरान मौत हो गई थी।