देहरादून । बीती 19 मई को बहाल हुए छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपी समाज कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक गीताराम नौटियाल की निलंबन बहाली के आदेश को सरकार ने निरस्त कर दिया है। बता दें कि उनकी बहाली के आदेश को लेकर स्वयं विभागीय मंत्री भी नाराज हुये थे।
एक आदेेेेश के तहत न्यायालय से जमानत पर रिहा नौटियाल को छह महीने बाद शासन ने उनके मूल पद पर समाज कल्याण निदेशालय हल्द्वानी में तैनाती दी थी।
नौटियाल की बहाली के आदेश सचिव समाज कल्याण एल फैनई ने जारी कर दिए थे। आदेश के मुताबिक, छात्रवृत्ति घोटाले की जांच कर रही एसआईटी ने नौटियाल पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। यह मुकदमा 31 अक्टूबर 2019 को थाना सिडकुल हरिद्वार में दर्ज हुआ था।
नौटियाल ने 30 दिसंबर 2019 को शासन से अपनी बहाली का अनुरोध किया। उत्तरांचल सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 के प्रावधानों के तहत नौटियाल को सशर्त सेवा में बहाल करने का निर्णय ले लिया गया।