
काशीपुर । नगर में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी के मामले में पूर्ति निरीक्षक द्वारा कोतवाली में एक व्यक्ति के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है।
पूर्ति निरीक्षक आशुतोष भट्ट ने कोतवाली में दी तहरीर में कहा है कि बीते माह पांच मार्च को कटोराताल क्षेत्र के अन्तर्गत दादा मियां की मजार के पास गुलाटी भवन में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी की सूचना पर उपजिलाधिकारी के आदेश पर छापा मारा। खटखटाने पर एक मकान स्वामी अश्वनी गुलाटी की पत्नी श्रीमती रेखा गुलाटी ने दरवाजा खोला। महिला उपनिरीक्षक रुबी मौर्य और पूर्ति निरीक्षक आशुतोष भट्ट ने अपने सहकर्मियों के साथ मौके पर रेखा गुलाटी ने बताया कि दो कमरों में खाली गैस सिलेंडर रखे हुए हैं। इस पर दोनों कमरों से 37 खाली सिलेंडर बरामद किए। जिसमें 15 कामर्शियल व 22 घरेलू गैस सिलेंडर पाये गये।
महिला ने बताया कि कि गैस सिलेंडर का काम उनके पति अश्वनी गुलाटी पुत्र स्व भगत राम गुलाटी करते हैं। पूर्ति निरीक्षक आशुतोष भट्ट ने अश्विनी गुलाटी के विरूद्ध जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज करायी है।