@शब्द दूत ब्यूरो (14 मई 2026)
नई दिल्ली। भारत सरकार ने चीनी (रॉ, व्हाइट और रिफाइंड) के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह रोक 30 सितंबर 2026 तक या अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी।
नई नीति के तहत पहले ‘Restricted’ श्रेणी में आने वाली चीनी को अब ‘Prohibited’ श्रेणी में रखा गया है। यह निर्णय विदेशी व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 और विदेशी व्यापार नीति 2023 के प्रावधानों के अंतर्गत लिया गया है।
हालांकि सरकार ने कुछ विशेष परिस्थितियों में निर्यात को छूट दी है। यूरोपीय संघ और अमेरिका को CXL और TRQ कोटा के तहत निर्यात जारी रहेगा। एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के अंतर्गत निर्यात पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इसके अलावा सरकार-से-सरकार समझौतों के तहत अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए निर्यात की अनुमति दी जा सकती है।
अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन कंसाइनमेंट्स की लोडिंग या कस्टम प्रक्रिया अधिसूचना जारी होने से पहले शुरू हो चुकी है, उन्हें निर्यात की अनुमति दी जाएगी।
सरकार के इस फैसले का उद्देश्य घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बनाए रखना और कीमतों को नियंत्रित करना माना जा रहा है। यदि 30 सितंबर 2026 के बाद यह प्रतिबंध आगे नहीं बढ़ाया गया, तो निर्यात नीति फिर से ‘Restricted’ श्रेणी में वापस आ जाएगी।
अधिसूचना लव अग्रवाल, महानिदेशक, विदेश व्यापार द्वारा जारी की गई है।
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