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काशीपुर :सूदखोरी, धोखाधड़ी और धमकी के मामले में आरोपी को अंतरिम अग्रिम जमानत

@शब्द दूत ब्यूरो (23 जुलाई 2026)

काशीपुर। सूदखोरी, धोखाधड़ी तथा जान से मारने की धमकी के आरोपों से जुड़े मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, काशीपुर की अदालत ने आरोपी ललित गुप्ता एवं सह-आरोपी अजय को अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान कर दी है।

जानकारी के अनुसार, खालसा स्ट्रीट निवासी कासिफ अली ने 21 जुलाई 2026 को कोतवाली काशीपुर में दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि उसने चीमा चौराहा निवासी ललित गुप्ता से उधार राशि ली थी और 10 प्रतिशत ब्याज के हिसाब से भुगतान भी कर चुका है। शिकायत में कहा गया कि इसके बावजूद ललित गुप्ता ने उसके हस्ताक्षरित ब्लैंक चेक एवं स्टाम्प अपने पास रख लिए तथा बिना लाइसेंस के ब्याज पर धन उधार देने का कार्य करता है। शिकायतकर्ता ने अपने चेक एवं अन्य प्रपत्र वापस दिलाए जाने की मांग भी की।

मामले में आरोपी ललित गुप्ता ने अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई एवं भारत भूषण के माध्यम से प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, काशीपुर की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की। बचाव पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि कासिफ अली के विरुद्ध देहरादून न्यायालय में चेक बाउंस का मुकदमा पहले से लंबित है, जिसमें उसके वारंट भी जारी हो चुके हैं। बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि पूरा मामला दोनों पक्षों के बीच वित्तीय लेनदेन से संबंधित है।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं के तर्कों से संतुष्ट होकर ललित गुप्ता एवं अजय को अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान कर दी। मामले की आगे की सुनवाई न्यायालय में नियमानुसार होगी।

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