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हैदराबाद एनकाउंटर : जांच होगी लोगों को सच जानने का अधिकार : सुप्रीम कोर्ट

एनकाउंटर स्थल के फोटो

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद में महिला डॉक्टर से गैंगरेप-मर्डर के बाद हुए चार आरोपियों के पुलिस एनकाउंटर मामले में कहा है कि लोगों को सच जानने का अधिकार है और वो जांच के पक्ष में है। कोर्ट ने तेलंगाना सरकार के इस तर्क को खारिज कर दिया कि मामले में पहले से ही जांच चल रही है। ऐसे में दो अलग-अलग जांच की जरूरत नहीं है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों की मेडिकल और फॉरेंसिक रिपोर्ट मांगी है। 

सुप्रीम कोर्ट में दलील देते हुए राज्य सरकार के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि इस मामले में फिलहाल SIT की जांच चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जांच पर हामी भरते हुए कहा है कि राज्य सरकार ने जांच के लिए जो एस आई टी का गठन किया है उसकी कार्रवाई चलती रहेगी । उन्होंने ये भी कहा कि अगर जज को लगता है कि किसी पहलू की जांच नहीं हुई तो वो जांच अपने हिसाब से करवा सकते हैं। 
रोहतगी की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों को सच जानने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि अगर आप पुलिस वालों के खिलाफ क्रिमिनल ट्रायल चलाते है तो हम कोई आदेश नहीं जारी करेंगे, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो हम जांच का आदेश देंगे।
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