@शब्द दूत ब्यूरो (06 अगस्त 2026)
काशीपुर। अवैध शस्त्र लाइसेंस मामले में गिरफ्तार किए गए काशीपुर के पूर्व पार्षद नौशाद हुसैन को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, काशीपुर की अदालत से जमानत मिल गई है।
जानकारी के अनुसार, मोहल्ला थानासाबिक अंतर्गत मझरा रोड निवासी पूर्व पार्षद नौशाद हुसैन के खिलाफ काशीपुर पुलिस ने अवैध शस्त्र लाइसेंस रखने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था। पुलिस का आरोप था कि उनकी बंदूक का लाइसेंस उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से जारी होना दर्शाया गया है, जबकि जिलाधिकारी शाहजहांपुर कार्यालय के अनुसार ऐसा कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया। मामले की विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।
पूर्व पार्षद की ओर से अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव बिश्नोई एवं भारत भूषण ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, काशीपुर की अदालत में द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधिवक्ताओं ने न्यायालय के समक्ष दलील दी कि आरोपी ने विवेचना में पूरा सहयोग किया है तथा सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के अनुसार चार्जशीट दाखिल होने के बाद जमानत दिया जाना सामान्य नियम है। उन्होंने कहा कि “जमानत अधिकार है और जेल अपवाद” की विधिक व्यवस्था को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, काशीपुर ने बचाव पक्ष के तर्कों से सहमति जताते हुए पूर्व पार्षद नौशाद हुसैन को जमानत प्रदान कर दी।
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