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व्हील चेयर पर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए संजय सिंह, थोड़ी देर में तिहाड़ से रिहाई

@शब्द दूत ब्यूरो (03 अप्रैल 2024)

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद दिल्ली के ILBS अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं. अब उन्हें तिहाड़ ले जा रहा है. कुछ देर बाद वो तिहाड़ जेल से रिहा हो जाएंगे. अस्पताल से संजय सिंह व्हील चेयर पर बाहर निकले. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय सिंह को जमानत दी थी. इसके बाद आजराऊज एवेन्यू कोर्ट ने दो लाख रुपये के निजी मुचलके पर संजय सिंह को सशर्त जमानत दी. कोर्ट में उनकी पत्नी अनीता सिंह के द्वारा दो लाख रुपये का बेल बॉन्ड भरा गया.

संजय सिंह की बेल पर कोर्ट ने कुछ शर्तें तय की हैं. कोर्ट ने कहा है कि संजय सिंह को दिल्ली-NCR छोड़कर नहीं जाना होगा. उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा. उन्हें जांच में सहयोग करना होगा. कोर्ट ने ये भी कहा कि उन्हें सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करना होगा. कोर्ट ने संजय सिंह को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने को कहा है.

संजय सिंह के लिए कोर्ट ने तय की ये शर्तें

  • जांच अधिकारी को अपना मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएंगे, जांच में सहयोग भी करेंगे.
  • जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शराब मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे
  • संजय सिंह अगर दिल्ली-NCR छोड़ते हैं तो वह अपनी यात्रा के कार्यक्रम IO के साथ साझा करेंगे. वह अपनी लोकेशन शेयरिंग भी ऑन रखेंगे और आईओ के साथ साझा करेंगे.

पत्नी ने बताया जेल से कब बाहर आएंगे संजय सिंह?

वहीं, इससे पहले संजय सिंह पर अपडेट देते हुए उनकी पत्नी अनीता सिंह ने बताया कि कल (मंगलवार) हमने संजय सिंह को अस्पताल में नियमित जांच के लिए भर्ती कराया था जहां हमें पता चला कि उन्हें बेल मिल गई है. आज वे करीब 12 बजे डिस्चार्ज होंगे, उसके बाद वे तिहाड़ जाएंगे. वहां से फिर वे रिलिज होंगे. इसके बाद हम मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे और भगवान का शुक्रिया करेंगे. अनीता सिंह ने आगे कहा कि जबतक मेरे तीनों भाई (अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन) बाहर नहीं आते तबतक हमारे घर में कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा.

6 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे संजय सिंह

बता दें दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. तब से ही संजय सिंह जेल में बंद थे. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे सभी राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं. ईडी ने उनकी जमानत पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की.

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