-वेद भदोला
नई दिल्ली। एयरसेल-मैक्सिस मामले में कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदंबरम और उनके बेटे कार्ती चिदंबरम को बड़ी राहत दी है। इस मामले में कोर्ट ने दोनों की गिरफ्तारी पर 3 सितंबर तक रोक लगा दी है। साथ ही विशेष कोर्ट ने पी चिदंबरम और कार्ती की अग्रिम जमानत पर फैसला 3 सितंबर तक सुरक्षित रख लिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने जिरह नहीं करने पर ईडी को फटकार भी लगाई।
पिछली सुनवाई के दौरान एजेंसी के तरफ से कोर्ट में दलील दी गयी थी कि कार्ति चिदम्बरम साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर रहे है। कार्ति चिदम्बरम के वकील ने इन आरोपों को निराधार और बेबुनियाद बताया है। पी चिदम्बरम की ओर से कपिल सिब्बल कोर्ट में पक्ष रख रहे हैं।
कपिल सिब्बल ने कोर्ट से सुनवाई के दौरान कहा कि उनके क्लाइंट पी चिदम्बरम और कार्ति चिदम्बरम को फंसाया जा रहा है और एजेंसी के पास कोई ठोस आधार नहीं है। इस मामले में सीबीआई ने पिछले साल 18 जुलाई को चार्जशीट दायर कर दी थी लेकिन अभी भी कोर्ट ने उस पर संज्ञान नहीं लिया है।
एयरसेल मैक्सिस मामले में सीबीआई जांच कर रही है कि एक विदेशी फर्म को कैसे पी चिदम्बरम ने एफआईपीबी का स्वीकृति दे दी जबकि स्वीकृति केवल सीसीईए (कैबिनेट कमिटी ओन इकनोमिक अफेयर्स) ही दे सकती थी। ईडी भी इसी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच कर रही है।