वेद भदोला
नई दिल्ली। धारा 370 हटाने को लेकर पूरे देश में चर्चाएं हैं। सभी देशवासी इससे खुश हैं। लेकिन धारा 370 पूरी तरह से नहीं हटायी गयी है। अभी भी कुछ प्रावधान इस धारा के लागू रहेंगे। वैसे ये बताया जा रहा है कि 370 ऐसे एकदम से नही हटाया जा सकता,लोकसभा राज्यसभा से पारित होने के बाद राज्य विधानसभा से पारित करवाना हर हाल में ज़रूरी है। इसके लिए राज्य विधानसभा के चुनाव करवाने जरूरी हैं।

दरअसल धारा 370 के तीन अनुच्छेद हैं। 370 (1) अभी भी लागू रहेगी। सिर्फ 370 (2)और 370(3)को हटाने का प्रस्ताव गृहमंत्री अमित शाह ने रखा है। 370(1) में प्रावधान के मुताबिक जम्मू और कश्मीर की सरकार से सलाह करके राष्ट्रपति आदेश द्वारा संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों को जम्मू और कश्मीर पर लागू कर सकते हैं।धारा 370 दरअसल एक अस्थायी धारा है जिसे या तो बदला जा सकता है या पूरा हटाया जा सकता है।गृह मंत्री अमित शाह ने ससंद में जो कहा है कि उसके अनुसार 370(1) बाकायदा कायम है सिर्फ 370 (2) और (3) को हटाया गया है। 370(3) जो हटायी गयी है उसमें प्रावधान था कि 370 को बदलने के लिए जम्मू और कश्मीर संविधान सभा की सहमति चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 35A के बारे में यह तय नहीं है कि वह खुद खत्म हो जाएगा या फिर उसके लिए संशोधन करना पड़ेगा।
सरकार ने आज राज्यसभा में एक ऐतिहासिक संकल्प पेश किया जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य से संविधान का अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य का विभाजन जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के दो केंद्र शासित क्षेत्रों के रूप में करने का प्रस्ताव किया गया है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र में अपनी विधायिका होगी जबकि लद्दाख बिना विधायी वाली केंद्रशासित क्षेत्र होगा।
