@शब्द दूत ब्यूरो (05 मार्च 2022)
काशीपुर। अवैध खनन को लेकर जिला प्रशासन ने काशीपुर के ग्राम जुड़का के एक स्टोन क्रेशर को 16 करोड़, 29 लाख 13 हजार 520 रुपयों के भारी भरकम जुर्माने का नोटिस भेजा है। नोटिस जिला अधिकारी युगल किशोर पंत की ओर से भेजा गया है।
नोटिस में कहा गया है कि नोटिस प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर जुर्माना धनराशि जमा करें अथवा अपना पक्ष रखें। निर्धारित अवधि में धनराशि जमा न करने अथवा पक्ष न रखें जाने की दशा में नियमानुसार एकपक्षीय/अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित कर दी जायेगी। मै नेशनल स्टोन क्रेशर पर की गई इस कार्रवाई से स्टोन क्रेशर स्वामियों में हड़कंप मच गया है। बता दें कि कि काशीपुर के स्टोन क्रेशरों पर पिछले लंबे समय से अवैध खनन के आरोप लगते रहे हैं।
नेशनल स्टोन क्रेशर की जब प्रशासन की ओर से जांच की गई तो अवैध खनन का बड़ा खेल सामने आया। जांच में बताया गया है कि अनुज्ञाधारक के द्वारा अनुज्ञा स्थल में स्वीकृत सीमांकित क्षेत्र 5.086 है0 में 05 मीटर की स्वीकृत गहराई के सापेक्ष औसतानुसार 65 मीटर में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए कुल 5,92,056 घनमीटर उपखनिज का खनन कार्य किया गया है। जिसमें स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में स्वीकृत उपखनिज की मात्रा को कम करने उपरान्त 01,92,056 घनमीटर उपखनिज का अतिरिक्त रूप में अवैध खनन किया गया है, इस प्रकार अनुज्ञाधारक के द्वारा कुल 2,11,576 घनमीटर/4,65,467 घनमीटर का अवैध खनन किया गया है। जो कि उत्तराखण्ड खनिज नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है।
जिला प्रशासन द्वारा बताया गया कि अनुज्ञाधारक द्वारा अनुज्ञा स्थल के स्वीकृत सीमांकित क्षेत्र 5.086 में किये गये अवैध खनन एवं अनुज्ञा में दी गयी शर्तों का पालन न करने के कारण अनुज्ञा को निरस्त करने की संस्तुति सहित कुल 2,11,576 घनमीटर/4,65,467 टन अवैध खनन की रॉयल्टी का पांच गुना अर्थात रू0 770 प्रति घनमीटर की दर से रू0 16 करोड़, 29 लाख, 13 हजार, 520 धनराशि का दण्ड लगाया गया है।