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काम की खबर: अब एटीएम खाली रहने पर बैंकों पर लगेगा जुर्माना

@नई दिल्ली शब्द दूत ब्यूरो (11 अगस्त, 2021)

आपके साथ भी ऐसा कई बार हुआ होगा कि कैश निकालने आप किसी बैंक के एटीएम में गए हों और खाली हाथ लौटना पड़ा हो। लेकिन एक अक्टूबर 2021 से ऐसा नहीं होगा। आरबीआई ने फैसला किया है कि अगर किसी बैंक के एटीएम में कैश नहीं रहता है तो वह उस बैंक पर पेनाल्टी लगाएगा।

इस नियम के मुताबिक, एक महीने में कुल 10 घंटे से ज्यादा लंबे समय तक अगर एटीएम में कैश नहीं रहा तो जिस बैंक का एटीएम है उस पर पेनाल्टी लगाई जाएगी। आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी करते हुए कहा है, “एटीएम में कैश ना रहने पर बैंक को पेनाल्टी देने की योजना बनाई जा रही है ताकि एटीएम में पर्याप्त कैश रहे।”

आरबीआई के पास यह अधिकार है कि वह बैंकों को निर्देश दे सके। आरबीआई ने कहा, “एक रिव्यू में पता चला है कि एटीएम में कैश ना होने की वजह से एटीएम का कामकाज प्रभावित हुआ है। इसकी वजह से लोगों को दिक्कत होती है। लिहाजा यह फैसला लिया गया है कि बैंकों को अब इस बात का ध्यान रखना होगा कि उनके एटीएम में कैश रहे।”

आरबीआई ने ये भी कहा कि अगर कोई बैंक इस नियम का पालन नहीं करता है तो उस पर पेनाल्टी लगाई जा सकती है। यह नियम एक अक्टूबर 2021 से लागू होगा।

 

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