@शब्द दूत ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में पर्याप्त ऑक्सीज़न की सप्लाई पर केंद्र सरकार को कहा है कि आपको सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना होगा। अवमानना की कार्यवाही अंतिम बात हो सकती है। अब बहुत हो गया है। ऑक्सीज़न सप्लाई के जवाब में न नहीं सुनेंगे। कोई रास्ता नहीं है कि आप तुरंत 700 की आपूर्ति नहीं करेंगे। अनुपालन के अलावा हम कुछ नहीं सुनेंगे।
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, ‘यह हमारे ध्यान में लाया गया है कि दिल्ली को आवश्यक ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को ऐसा करने का निर्देश देते हुए एक आदेश पारित किया है। केंद्र ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक अनुपालन हलफनामा दायर किया जा रहा है। हम यह समझने में विफल हैं कि जब आवश्यक ऑक्सीजन दिल्ली में नहीं लाई जा रही है तो हलफनामा क्या करेगा, यहां तक कि एक दिन भी आवंटित ऑक्सीजन वितरित नहीं की गई है।
हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार को नोटिस जारी कर पूछा कि एक मई के हमारे आदेश का पालन न करने के लिए अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑक्सीजन देने आदेश पारित किया था। हाई कोर्ट ने तल्ख लहजे मेें कहा, ‘आप शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपना सिर छिपा सकते हैं, हम नहीं।’