@शब्द दूत ब्यूरो
नई दिल्ली। स्टेंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा को टीवी एंकर अर्णब गोस्वामी को अंतरिम जमानत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट की आलोचना वाले ट्वीट के लिए आपराधिक अवमानना के आरोपों का सामना करना होगा। अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ कथित अपमानजनक ट्वीट के लिए कामरा के खिलाफ आपराधिक अवमानना का केस चलाने की सहमति दी है।
अटॉनी जनरल में अपनी प्रतिक्रिया में कहा, ‘यह समय है कि लोग इस बात को समझे कि सुप्रीम कोर्ट पर अकारण हमला करने से सजा का सामना करना पड़ सकता है।’ उन्होंने कहा कि कॉमेडियन के ट्वीट न केवल ‘खराब टेस्ट’ के थे बल्कि यह साफ तौर पर हास्य और अवमानना के बीच की लाइन को पार कर गए थे।’
अटॉनी जनरल ने कहा, ‘यह ट्वीट सुप्रीम कोर्ट और इसके न्यायाधीधों की निष्ठा का घोर अपमान है।’ आजकल लोग खुले तौर पर और ढिठाई के साथ सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करते है और वह मानते हैं कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है।’ गौरतलब है कि भारत के शीर्ष विधि अधिकारी की यह सहमति लॉ स्टूडेंट शिरांग कटनेश्वरकर और दो वकीलों के उन्हें इस बारे में लिखे जाने के 24 घंटे से कम समय में आई है।
गौरतलब है कि कुणाल ने सुप्रीम कोर्ट और उनके न्यायाधीशों के खिलाफ कई ट्वीट किए थे। लॉ के इस छात्र और दो वकीलों ने अटॉर्नी जनरल को चिट्ठी लिखकर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कुणाल कामरा के ट्वीट को लेकर अवमानना का मामला शुरू करने के लिए उनकी सहमति मांगी थी। ये ट्वीट उन्होंने टीवी एंकर अर्णब गोस्वामी को जमानत दिए जाने के बाद किए थे।