@शब्ददूत ब्यूरो
नई दिल्ली। बीते तीन दिनों से दिल्ली में जारी हिंसा पर केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को आड़े हाथों लेने वाले जस्टिस एस मुरलीधर का तबादला दिल्ली हाई कोर्ट से पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में कर दिया गया है।
बता दें कि सुप्रीम कॉलिजियम ने बीती 12 फरवरी को जस्टिस मुरलीधर के तबादले को लेकर सुझाव दिया था जिसके बाद कल इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।नोटिफिकेशन में कहा गया है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे के साथ विचार-विमर्श करने के बाद फैसला लिया है।
उधर, विपक्षी दल कांग्रेस ने जस्टिस मुरलीधर के तबादले पर केंद्र सरकार की आलोचना की है।
कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया है, “त्वरित न्याय!जस्टिस एस मुरलीधर के नेतृत्व वाली न्यायपीठ ने जैसे ही बीजेपी नेताओं और सरकार को दिल्ली में हो रही हिंसा के लिए ज़िम्मेदार ठहराया, वैसे ही रात भर में दिल्ली हाई कोर्ट से उनका तबादला कर दिया गया। काश, दंगाइयों से भी इतनी ही तेज़ी और तत्परता से निपटा जाता।”
जस्टिस मुरलीधर ने दिल्ली हिंसा को लेकर अपनी सुनवाई में स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हम ये नहीं होने दे सकते कि दिल्ली को 1984 के सिख दंगों जैसा हाल एक बार फिर देखना पड़े।
गौरतलब है कि जस्टिस मुरलीधर ने ही वकील सुरूर अहमद की याचिका पर बुधवार को रात 12:30 बजे दिल्ली पुलिस को हिंसाग्रस्त इलाकों में फंसे हुए मरीज़ों को पूरी सुरक्षा के साथ बड़े अस्पताल पहुंचाने का आदेश दिया था।