काशीपुर । सरकारी राशन बरामदगी मामले में जिलाधिकारी रंजना राजगुरु के आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश पर पूर्ति निरीक्षक आशुतोष भट्ट ने काशीपुर कोतवाली में दो लोगों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करायी है।
ऊधमसिंहनगर जिलाधिकारी ने पूर्ति निरीक्षक की जांच रिपोर्ट पर निर्देश दिया कि कि इस प्रकरण में आवश्यक वस्तु अधिनियम 19 55 की धारा 3/7के तहत वाहन चालक गुलफाम पुत्र कलुआ निवासी सरवरखेडा तथा जुनैद पुत्र अरशद निवासी मझरा मदर कालोनी के विरूद्ध काशीपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराने की अनुमति दी है।
बता दें कि शब्द दूत ने इस मामले में कल खबर प्रकाशित की थी। जिसके बाद जिला प्रशासन द्वारा मामले में बीते रोज ही एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए।

Shabddoot – शब्द दूत Online News Portal