Breaking News

बिग ब्रेकिंग :उत्तराखंड पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर हाईकोर्ट की रोक

@शब्द दूत ब्यूरो (23 जून 2025)

नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर अंतरिम रूप से रोक लगा दी है। यह फैसला बागेश्वर निवासी मुरारीलाल खण्डवाल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद लिया गया, जिसमें आरक्षण रोटेशन नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। याचिका में कहा गया कि बीते तीन कार्यकालों से जो सीटें आरक्षित थीं, उन्हें इस बार भी आरक्षित किया गया है, जो संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है।

गौरतलब है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने 25 जून से नामांकन प्रक्रिया शुरू करते हुए आचार संहिता लागू कर दी थी और चुनाव तिथियां भी घोषित कर दी गई थीं। लेकिन हाईकोर्ट ने सरकार से 24 जून तक विस्तृत जवाब तलब करते हुए पूरी चुनाव प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है।

इससे पहले भी हाईकोर्ट ने पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति को असंवैधानिक ठहराते हुए समयबद्ध चुनाव कराने का निर्देश दिया था। अब कोर्ट के अगले निर्देश तक चुनाव संबंधी कोई भी गतिविधि नहीं हो सकेगी। अगली सुनवाई 24 जून को प्रस्तावित है।

Website Design By Mytesta +91 8809666000

Check Also

पहली सैलरी का जोश या भविष्य की समझदारी? युवाओं के लिए जरूरी संतुलन का सबक, उर्वशी दत्त बाली का संदेश

🔊 Listen to this @शब्द दूत ब्यूरो (13 मई 2026) काशीपुर। डी-बाली ग्रुप की डायरेक्टर …

googlesyndication.com/ I).push({ google_ad_client: "pub-