@शब्द दूत ब्यूरो (03 नवंबर 2023)
काशीपुर। काशीपुर के बहुचर्चित व्यापारी मामले में आरोपी अनूप अग्रवाल व उनके पुत्र की अग्रिम जमानत प्रथम अपर जिला न्यायाधीश ने खारिज कर दी।
वादी पक्ष प्रतीक अग्रवाल की ओर से अधिवक्ता अंबरीश अग्रवाल ने आरोपियों को जमानत देने के विरोध में इस मामले में बहस की। अधिवक्ता की बहस से संतुष्ट होकर न्यायाधीश ने मुख्य आरोपी अनूप अग्रवाल तथा उनके पुत्र की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी । वादी पक्ष की ओर से अभिताभ सक्सैना, मुनिदेव विश्नोई तथा भारत भूषण एडवोकेट ने पैरवी की।
बता दें कि काशीपुर का यह मामला काफी हाई प्रोफाइल है। उद्यमी अनूप अग्रवाल, उनके पुत्र अनमोल अग्रवाल तथा अन्य अनेक लोग आरोपी हैं। इन पर प्रतीक अग्रवाल से रंगदारी मांगने व हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया है।