@नई दिल्ली शब्द दूत ब्यूरो (6 अगस्त, 2021)
कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बिना किसी गलत इरादे के ऑक्सीजन की खरीद और वितरण करने वाले अच्छे लोगों पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। दिल्ली के ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने दिल्ली हाई कोर्ट को यह जानकारी दी है।
जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की खंडपीठ ने डिपार्टमेंट के रुख की सराहना करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर बहुत ही निष्पक्ष रुख अपनाया गया है। खंडपीठ ने कहा, “यही सही रुख है।” कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आगे कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है और इस आरोप पर मामला दर्ज करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया।
बता दें कि याचिका में आरोप लगाया गया था कि संकट के दौरान राजनेताओं ने भारी मात्रा में ऑक्सीजन और दवाइयां कहां से और कैसे खरीदी थी, इसकी जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि कोविड-19 संकट के दौरान दवाओं की खरीद कर उसे वितरित करने में नेता भी सक्षम हैं, भले ही सरकारी पक्ष से मरीजों को इस मामले में निराशा हाथ लगी हो।
दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि उन सामाजिक संगठनों, व्यक्तियों और गुरुद्वारों के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलाने का फैसला किया है, जिन्होंने बिना किसी गलत इरादे के कोविड-19 रोगियों को मुफ्त में मेडिकल ऑक्सीजन की खरीद और वितरण किया था।