@शब्द दूत ब्यूरो
नई दिल्ली। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब से अंसारी को उत्तर प्रदेश की जेल में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की दलील ठुकराई कि यूपी सरकार जनहित याचिका दाखिल नहीं कर सकती। अदालत ने कहा कि बांदा के जेल सुपरीटेंडेंट अंसारी को मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराएंगे।
बता दें कि 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को पंजाब के रोपड़ जिले से यूपी में ट्रांसफर करने वाली यूपी सरकार की अर्जी पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट को अपने फैसले में तय करना था कि मुख्तार अंसारी को पंजाब के रोपड़ जिले से यूपी में ट्रांसफर किया जाए या नहीं। दरअसल, मुख्तार अंसारी ने यूपी में ट्रांसफर करने पर कहा है कि यूपी में उनकी जान को खतरा है।
अंसारी ने कोर्ट में अपने ट्रांसफर को लेकर कहा कि ‘मैं वीडियो कांफ्रेंसिंग के द्वारा हर मामले में पेश होने के लिए तैयार हूं। हर पेशी पर मौजूद रहने के लिए तैयार हूं। उत्तर प्रदेश सरकार मुझे किस उद्देश्य से पंजाब जेल से बाहर लाना चाहती है? कुछ कथित कारणों के लिए? कोर्ट ने ट्रांसफर को लेकर ऐसा कोई आदेश नही दिया। यूपी सरकार की याचिका राजनीति से प्रेरित है। मेरी राजनीतिक शक्ति और मेरी पार्टी के विरोध के कारण इस तरह की याचिका दाखिल की गई है। कोर्ट को ऐसी राजनीतिक खींचतान में नहीं पड़ना चाहिए।’