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काशीपुर :नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी फरदीन को 20 साल का कठोर कारावास, 50 हजार रुपये का जुर्माना

@शब्द दूत ब्यूरो (17 अक्टूबर 2026)

काशीपुर। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में काशीपुर स्थित अपर सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो) ने दोषी फरदीन को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सरकारी अधिवक्ता सीमा रानी की दलीलों और मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया।

अपर सत्र न्यायाधीश रीतेश कुमार श्रीवास्तव ने खुले न्यायालय में दंडादेश सुनाते हुए अभियुक्त को पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 6 के तहत दोषी ठहराए जाने के बाद सजा सुनाई। न्यायालय ने आदेश दिया कि अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में दोषी को छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

न्यायालय ने पीड़िता के पुनर्वास और सहायता के लिए भी महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। दोषी पर लगाए गए 50 हजार रुपये के अर्थदंड की राशि पीड़िता को बैंक खाते के माध्यम से प्रतिकर के रूप में दी जाएगी। इसके अतिरिक्त पॉक्सो नियम, 2020 के नियम-9 के तहत राज्य सरकार को पीड़िता को एक लाख रुपये की अतिरिक्त प्रतिकर राशि 30 दिनों के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में आदेश की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ऊधम सिंह नगर और जिलाधिकारी को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

अदालत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 468 के तहत अभियुक्त द्वारा जांच और विचारण के दौरान जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने का भी आदेश दिया। दोषी को फैसले की निःशुल्क प्रति उपलब्ध कराने के साथ उत्तराखंड उच्च न्यायालय में अपील करने के अधिकार की जानकारी दी गई है। वह हल्द्वानी कारागार अधीक्षक के माध्यम से भी अपील दायर कर सकता है। न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव से अभियुक्त को आवश्यक विधिक सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

फैसले की ई-सत्यापित प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला बाल कल्याण समिति, हल्द्वानी कारागार अधीक्षक और जिलाधिकारी को भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं।

न्यायालय ने पॉक्सो अधिनियम की धारा 23(2) का उल्लेख करते हुए मीडिया को स्पष्ट निर्देश दिया है कि मामले से संबंधित कोई ऐसी जानकारी या रिपोर्ट प्रकाशित न की जाए, जिससे पीड़िता की पहचान उजागर होने की आशंका हो।

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