@शब्द दूत ब्यूरो(30 अप्रैल 2026)
काशीपुर। नगर क्षेत्र के व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए नगर निगम काशीपुर ने ट्रेड लाइसेंस बनवाने और वार्षिक शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। पहले यह तिथि 30 अप्रैल 2026 निर्धारित थी, जिसे अब बिना किसी अर्थदंड के 15 मई 2026 तक बढ़ा दिया गया है।
जारी सूचना के अनुसार, नगर क्षेत्र के व्यापारियों की मांग और महापौर के निर्देशों के अनुपालन में यह निर्णय लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2026–27 (01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027) के लिए ट्रेड लाइसेंस नवीनीकरण एवं शुल्क जमा करने में देरी को देखते हुए यह विशेष छूट दी गई है।
नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 15 मई 2026 तक व्यापारी बिना जुर्माना दिए अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं। इसके बाद नियमानुसार अर्थदंड लागू किया जा सकता है।
साथ ही, सूचना की प्रतिलिपि महापौर, व्यापार मंडल एवं प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को भेजी गई है, ताकि अधिक से अधिक व्यापारियों तक यह जानकारी पहुंचाई जा सके। नगर आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस सूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए।
नगर निगम ने सभी व्यापारियों से अपील की है कि वे निर्धारित समयसीमा के भीतर अपना ट्रेड लाइसेंस बनवाकर नियमों का पालन करें।
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