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 पंतनगर में नमाजी से मारपीट के मामले के आरोपी अरविन्द शर्मा न्यायिक हिरासत में भेजे गए

@शब्द दूत ब्यूरो (04 मार्च 2026)

रुद्रपुर/पंतनगर। पंतनगर पुलिस ने नमाज पढ़ने को लेकर हुए विवाद और मारपीट के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस के अनुसार 24 फरवरी 2026 को अटरिया मंदिर के समीप खाली स्थान पर नमाज पढ़ने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद मारपीट की घटना सामने आई। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर भी प्रसारित किया गया था।

पुलिस को दी गई तहरीर में वादी शाहिद पुत्र मोहम्मद जान, निवासी रेशमवाड़ी वार्ड नंबर-13, दुधिया नगर पूर्वी खेड़ा, थाना रुद्रपुर, जनपद ऊधम सिंह नगर ने आरोप लगाया कि उनके साथ मारपीट की गई। तहरीर के आधार पर कोतवाली पंतनगर में मुकदमा अपराध संख्या 29/2026 दर्ज किया गया। पुलिस ने प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं 115(2), 351(3), 352, 196(बी), 299 और 353(C) के तहत मामला पंजीकृत किया।

नामजद आरोपी अरविन्द शर्मा पुत्र स्वर्गीय भोलानाथ शर्मा, निवासी वार्ड नंबर-21, रम्पुरा थाना कोतवाली रुद्रपुर, जो अटरिया माता मंदिर समिति से जुड़े बताए जा रहे हैं, को विवेचना में सहयोग न करने और बार-बार नोटिस तामील किए जाने के बावजूद उपस्थित न होने पर 3 मार्च 2026 को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से माननीय न्यायालय के आदेश पर उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की विवेचना जारी है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है।

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