@शब्द दूत ब्यूरो (05 सितंबर 2024)
देहरादून। उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारी अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं। उनके इस आचरण को नियमों का उल्लंघन नहीं माना जायेगा।
यहाँ जारी एक आदेश में कहा गया कि शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी राजकीय कार्मिक द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा (प्रातःकालीन / सायंकालीन सभा) व अन्य सांस्कृतिक / सामाजिक गतिविधियों में प्रतिभाग किये जाने को उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 2002 का उल्लंघन नहीं माना जायेगा।
लेकिन किसी राजकीय कार्मिक द्वारा राष्ट्रीय त्त्वयंसेवक संघ की शाखा (प्रातःकालीन / सायंकालीन सभा) व अन्य सांस्कृतिक/ सामाजिक गतिविधियों में तभी प्रतिभाग अथवा योगदान दिया जा सकेगा। जब तक सरकारी कर्तव्य एवं दायित्त्वों में कोई अड़चन न पड़ती हो। सरकारी कार्यालय अवधि के पूर्व व पश्चात् ही सरकारी कर्मचारी आर एस एस के कार्यक्रमों में भाग ले सकता है। 
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