Breaking News

लोकसभा चुनाव के बाद पंद्रह साल पुरानी गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स 10 से बढ़कर 25 प्रतिशत हुआ, योगी सरकार का फैसला

@शब्द दूत ब्यूरो (11 जून 2024)

लखनऊ। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद उत्तर प्रदेश के गाड़ी मालिकों को बड़ा झटका दिया है योगी सरकार ने। 15 साल पुरानी गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स अब 10 से बढ़कर 25 प्रतिशत कर दिया गया है।

ग्रीन टैक्स के नाम पर कर बढ़ोतरी का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। अधिकारियों का भी कहना है कि अक्टूबर तक ग्रीन टैक्स की बढ़ी राशि प्रभावी हो जाएगी। वहीं डीजल और पेट्रोल से चलने वाले गाड़ियों के पंजीयन पर 1 से 5 फीसदी की बढ़ोतरी का प्रस्ताव पहले ही पास हो चुका है।मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार ग्रीन टैक्स की वैधता 5 साल ही रहती है। अगर किसी वाहन का एक बार पंजीयन होने के बाद दोबारा पंजीयन होता है तो एकमुश्त टैक्स का 25 प्रतिशत देना होगा।

पेट्रोल चलित वाहनों का दोबारा पंजीयन 5 साल के लिए वैध होगा। उदाहरण के तौर पर अगर आपने 2015 में वाहन खरीदा और उसके पंजीयन पर 1 लाख रुपए का टैक्स दिया तो 15 साल बाद 2030 में दोबारा पंजीयन कराना होगा और गाड़ी के मालिक को 25 हजार रुपए का ग्रीन टैक्स देना होगा। यह टैक्स भी अगले 5 साल तक के लिए ही वैध होगा। इसके बाद वाहन का फिर से पंजीयन कराना होगा तो साल 2035 फिर से 25 हजार रुपये ग्रीन टैक्स के तौर पर चुकाने होंगे।किसी गाड़ी की तय समय सीमा पूरी होने के बाद दोबारा पंजीकरण कराना होता है।

नए वाहन के पंजीयन के समय 1 लाख रूपये टैक्स जमा होता है। इस पर 10 हजार रुपए ग्रीन टैक्स जमा होता है। नए प्रस्ताव के अनुसार जब गाड़ी को 15 साल पूरे हो जाएंगे तो दोबारा पंजीयन कराना होगा और 25 हजार रुपये ग्रीन टैक्स के तौर पर जमा कराने होंगे।

Website Design By Mytesta +91 8809666000

Check Also

ऊधमसिंहनगर :हैदराबाद से चोरी की गई पांच करोड़ की ज्वेलरी समेत नेपाली मूल के तीन आरोपी गिरफ्तार, एस एस पी अजय गणपति की अगुवाई में हुआ पूरा आपरेशन

🔊 Listen to this @शब्द दूत ब्यूरो (09 जून 2026) रुद्रपुर। हैदराबाद में लगभग 5 …

googlesyndication.com/ I).push({ google_ad_client: "pub-