@शब्द दूत ब्यूरो (10 फरवरी 2024)
नयी दिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि, लोकसभा चुनाव से पहले को लागू करने की अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी।
यहां बता दें कि कुछ समय पहले गृह मंत्रालय के सूत्रों ने जानकारी दी थी कि, इस कानून के नियम-कायदों को जल्द ही लागू किया जाएगा। संभावना भी जतायी गई थी कि फरवरी में सीएए के नियम लागू हो जाएंगे। इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। वहीं इसके लिए एक पोर्टल भी तैयार कर लिया गया ।
सीएए के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 के पहले आने वाले छह अल्पसंख्यकों (हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी) को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। इसके लिए इन तीन देशों से आए विस्थापितों को कोई दस्तावेज देने की भी जरूरत नहीं है।
बताते चलें कि नागरिकता संशोधन विधेयक के लिए एक पोर्टल भी तैयार कर लिया गया है। इस बाबत ‘पात्र’ पड़ोसी देशों से आने वाले विस्थापितों को सिर्फ पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करना होगा और गृह मंत्रालय इसकी जांच कर नागरिकता जारी कर देगा। बता दें कि नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास ही है।
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