@शब्द दूत ब्यूरो (05 अगस्त 2023)
अपर सत्र न्यायाधीश ने 1,28,00,000/- रू0 की धोखा धड़ी के मामले में अभियुक्त की अग्रिम जमानत सुनवाई के बाद खारिज कर दी।
शशांक अग्रवाल निवासी महुआखेड़ागंज, काशीपुर के द्वारा थाना काशीपुर में रिपोर्ट दर्ज कराकर कहा था कि मुल्जिम संजय कुमार केसरी पुत्र शंकर केसरी, निवासी हरियाणा ने उसे महुआखेड़ागंज की एक जमीन 1,55,00,000/- रू० (एक करोड़ पचपन लाख रूपये) में बेचने का सौदा किया था, तथा 1,28,00,000/- रू० (एक करोड़ अट्ठाईस लाख रूपये) एडवांस लेकर एग्रीमेण्ट-टू-सेल कर दिया था, उसके बाद जब काफी समय तक बैनामा नहीं हुआ, तो शशांक अग्रवाल ने जॉच की, तो पता चला कि यह सारी जमीन की नीलामी हो रही है, तथा यह सिडबी बैंक में बन्धक है, जिसके उपरान्त शशांक अग्रवाल ने थाना काशीपुर में रिपोर्ट दर्ज करायी ।
04 अगस्त को संजय कुमार केसरी पुत्र शंकर केसरी, निवासी गुरुग्राम, हरियाणा के द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश काशीपुर के यहाँ प्रस्तुत किया। जिसमें शशांक अग्रवाल की ओर से अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई व भारत भूषण एडवोकेट्स ने बहस की। उनके द्वारा कहा गया कि अभियुक्त ने 1,28,00,000 /- रू० (एक करोड़ अट्ठाईस लाख रूपये) ऐसी सम्पत्ति के ले लिये, जो पहले से बैंक लोन पर हैं, और जिसकी नीलामी प्रक्रिया चल रही है। इस प्रकार अभियुक्त शुरू से ही धोखा दे रहा था और धोखा देकर 1,28,00,000/- रू० (एक करोड़ अट्ठाईस लाख ) रूपये हड़प लिये है। अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई व भारत भूषण एडवोकेट्स की बहस व तर्कों से संतुष्ट होकर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश काशीपुर के द्वारा अभियुक्त संजय कुमार केसरी की जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।
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