Breaking News

‘इन्‍हें रोकें वरना हम रद्द कर देंगे’: सीएए प्रदर्शनकारियों को वसूली नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट की यूपी सरकार को दो टूक

@नई दिल्ली शब्द दूत ब्यूरो (12 फरवरी, 2022)

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ वसूली नोटिस का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्‍तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, ‘सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ वसूली नोटिस वापस लें वरना हम इसे रद्द कर देंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2019 में एंटी- सीएए प्रदर्शनकारियों को जारी किए गए रिकवरी नोटिस वापस लेने का आखिरी मौका दिया। अदालत ने चेतावनी दी कि वह कानून के उल्लंघन के लिए कार्यवाही को रद्द कर देगी। मामले में 18 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिसंबर 2019 में शुरू की गई कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत थी, इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आरोपी की संपत्तियों को कुर्क करने के लिए कार्यवाही करने में खुद एक “शिकायतकर्ता, निर्णायक और अभियोजक” की तरह काम किया है। कार्यवाही वापस ले लें या हम इस अदालत द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन करने के लिए इसे रद्द कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश में नागरिकता विरोधी (संशोधन) अधिनियम (सीएए) के आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्रदर्शनकारियों को भेजे गए नोटिस को रद्द करने की मांग करने वाले एक परवेज आरिफ टीटू द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस तरह के नोटिस एक व्यक्ति के खिलाफ “मनमाने तरीके” से भेजे गए हैं, जिसकी मृत्यु छह साल पहले 94 वर्ष की आयु में हुई थी और साथ ही 90 वर्ष से अधिक आयु के दो लोगों सहित कई अन्य लोगों को भी भेजा गया था।

Check Also

जनगणना 2027: आम जनता से पूछे जाएंगे 33 सवाल, भारत सरकार ने जारी की विस्तृत सूची, तैयार हो जाईये यहाँ देखिए क्या क्या पूछा जायेगा आपसे?

🔊 Listen to this @शब्द दूत ब्यूरो (23 जनवरी 2026) नई दिल्ली। भारत सरकार ने …

googlesyndication.com/ I).push({ google_ad_client: "pub-