@नई दिल्ली शब्द दूत ब्यूरो (17 फरवरी, 2022)
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में किसानों को गाड़ी से कुचलने के मामले में मुख्य आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।
शीर्ष न्यायालय से आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जमानत देने के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई है। करीब चार महीने तक जेल में बंद रहे आशीष मिश्रा को हाल ही में जमानत पर रिहा किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता वकील शिव कुमार त्रिपाठी और सीएस पांडा ने अर्जी दाखिल की है। अर्जी में कहा गया है कि बेखौफ घूम रहे आरोपियों से सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका है। गवाहों, किसानों और पीड़ित परिवारों को खतरा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश अनुमान के आधार पर है। एसआइटी को सुप्रीम कोर्ट में तुरंत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा जाए। यूपी सरकार या केंद्र को पीड़ितों को तुरंत मुआवजा देने के निर्देश दिए जाएं।
लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा जमानत पर रिहा होकर जेल से बाहर आ गया है। किसानों को अपनी जीप से कुचलने के आरोपी आशीष मिश्रा को पांच दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से जमानत मिल गई थी। इस मामले में उत्तर प्रदेश की एसआईटी ने पांच हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी।