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ब्रेकिंग :उत्तराखंड महिला आयोग की पूर्व उपाध्यक्ष पर 13 हजार रुपये लेने के आरोप पर बोली अमिता लोहनी, छवि धूमिल करने के लिए लगाया झूठा आरोप

रामनगर। महिला आयोग की पूर्व उपाध्यक्षा पर 13 हजार रुपये लेकर तलाक करवाने का आरोप लगाते हुए पीड़ित महिला ने डीजीपी उत्तराखंड को पत्र भेजा है। उधर महिला आयोग की पूर्व उपाध्यक्ष ने आरोप को मनगढ़ंत बताते हुए रामनगर कोतवाली में कथित पीड़ित महिला के विरूद्ध छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। 

जानकारी के मुताबिक रामनगर कोतवाल अबुल कलाम के माध्यम से डीजीपी उत्तराखंड को भेजे ज्ञापन में पीडित महिला ने कहा है कि उसका अपने पति और परिजनों से पारिवारिक विवाद को लेकर वह महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष अमिता लोहनी के पास गये। महिला का आरोप है कि पूर्व उपाध्यक्षा ने  13 हजार रूपये लेकर दोंनों पक्षों का स्टांप पर तलाक करवा दिया और महिला से कहा कि अब कोई कानूनी कार्यवाही नहीं होगी। लेकिन इसके बावजूद कुछ दिनों बाद महिला को माननीय न्यायालय से कानूनी नोटिस प्राप्त हो गया। महिला ने यह कहा है कि स्टांप पर यह लिखवाया गया कि महिला लिव-इन में रह रही थी, जबकि पीडित महिला का कहना है कि उसने मंदिर में कई लोगों की मौजूदगी में विवाह किया था। महिला का कहना है कि उसकी शादी रामनगर के गुलरसिद्ध मंदिर में हुई थी। जिसमें कई गणमान्य लोग मौजूद थे। वहीं कानूनविदों का कहना है कि तलाक करवाने का अधिकार केवल माननीय न्यायालय को है, स्टांप पर कोई तलाक वैध नहीं है। जिसको लेकर पीडित महिला ने आज रामनगर कोतवाल अबुल कलाम के माध्यम से डीजीपी उत्तराखंड, उपाध्यक्ष महिला आयोग , सचिव महिला कल्याण, एस एस पी नैनीताल को उक्त प्रकरण को लेकर ज्ञापन भेजा है।

उधर महिला आयोग की पूर्व उपाध्यक्ष अमिता लोहनी ने कहा कि उन पर लगाये गये सभी आरोप निराधार है। शब्द दूत से उन्होंने कहा कि वह उन सभी के विरूद्ध मानहानि का दावा करेंगी। इस झूठे आरोप से उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचा है। 

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