@शब्द दूत ब्यूरो
काशीपुर । नगर में बाजार में अतिक्रमणकारियों पर जल्द ही गाज गिरने वाली है। प्रशासन ने इसके संकेत दिये हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने काशीपुर में अतिक्रमण हटाने में विफल रहने पर एक जनहित याचिका पर अवमानना दायर करने की अनुमति दी है।
बता दें कि अतिक्रमण को लेकर मौ रहमखानी निवासी मनोज कौशिक ने उच्च न्यायालय एक जनहित याचिका दायर की थी। जिसे न्यायालय ने वापस कर अधिकारियों के विरूद्ध अवमानना याचिका दायर करने की अनुमति दी थी । उच्च न्यायालय ने यह आदेश अपने तीन वर्ष पूर्व अतिक्रमण हटाने को लेकर दिये गये अपने ही एक आदेश के परिप्रेक्ष्य में दिया था। तब प्रशासन ने दीवाली व अन्य त्यौहारों को देखते हुए बाद में कार्रवाई को कहा था।
अब चूँकि त्यौहार निपट चुके हैं। ऐसे में प्रशासन को बाजार से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करनी है। उधर याचिकाकर्ता मनोज कौशिक का कहना है कि उन्होंने अपना काम कर दिया है। कार्रवाई करना प्रशासन के हाथ में है। अवमानना याचिका दायर करने के मामले में कौशिक का कहना है कि अभी प्रशासन का रूख सकारात्मक है। देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है।
उधर संयुक्त मजिस्ट्रेट व मुख्य नगर आयुक्त गौरव सिंघल ने शब्ददूत को बताया कि प्रशासन जल्द ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने जा रहा है।
बता दें कि उच्च न्यायालय के अतिक्रमण हटाने के 2017 के आदेश के बावजूद भी स्थानीय प्रशासन अतिक्रमण नहीं हटा पाया। इसी आदेश का पालन न होने पर ही मनोज कौशिक की जनहित याचिका पर अपने पूर्व आदेश का हवाला देते हुए उच्च न्यायालय ने अतिक्रमण हटाने में विफल काशीपुर के प्रशासनिक अधिकारियों के विरूद्ध अवमानना याचिका दायर करने की अनुमति दी थी ।