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शादी समारोहों में लोगों की संख्या में रियायत, बसों में यात्री संख्या की लिमिट खत्म

@शब्द दूत ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली में शादी समारोहों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या को लेकर दिल्ली सरकार ने बड़ी रियायत दी है। अब किसी बंद जगह या हॉल में क्षमता के 50 प्रतिशत लोग इकट्ठे हो सकते हैं लेकिन अधिकतम संख्या 200 से ज्यादा नहीं हो सकती है। अगर इलाका खुला हुआ हो या कोई ग्राउंड हो तो उसके लिए कोई अधिकतम संख्या नहीं होगी। इन समारोहों में मास्क पहनना, देह से दूरी बनाना, थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

विवाह समारोहों में केंद्र सरकार द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) का सख्ती से पालन करना होगा। इससे पहले दिल्ली में शादी समारोह में अधिकतम 50 लोगों के इकट्ठे होने की इजाजत थी।

दिल्ली में अब डीटीसी और क्लस्टर बसों में अधिकतम 20 यात्रियों की संख्या की लिमिट भी खत्म कर दी गई है। अब डीटीसी और क्लस्टर बसों में जितनी सीटें हैं उतने यात्री सफर कर सकेंगे। यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसें अब अपनी पूरी क्षमता से चलेंगी। दिल्ली सरकार ने इसके लिए औपचारिक आदेश जारी किया है।

आदेश के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में चलने वाली सभी डीटीसी और क्लस्टर बसों में सिटिंग कैपेसिटी के मुताबिक सभी सीटों पर यात्री बैठकर यात्रा कर सकते हैं लेकिन किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। मास्क पहनना अनिवार्य है और कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जारी सभी एसओपी का पालन करना होगा। आदेश के मुताबिक 8 नवंबर तक इसका ट्रायल होगा।

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