नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने आज अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी कर दीं। कोविड-19 के मद्देनजर ये दिशा-निर्देश 30 सितंबर तक जारी रहेंगे। अनलॉक 4 के दौरान सात सितंबर से मेट्रो ट्रेन को चलने की मंजूरी मिलेगी। हालांकि, ये काम चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। स्कूल बंद रहेंगे। समारोहों में 100 लोगों को शामिल होने की इजाजत रहेगी। 21 सितंबर से ओपन थिएटर खुलेंगे।
अनलॉक 4 की गाइडलाइंस
ये सब खुल जाएगा
– 7 सितंबर से मेट्रो सेवाओं को गाइलाइंस के साथ मंजूरी
– 21 सितंबर से सामाजिक / शैक्षणिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक / राजनैतिक कार्यक्रम 100 लोगों तक के साथ किए जा सकेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क हैंडवॉश, थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य
– 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर को अनुमति
– 21 सितंबर से 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए स्कूल खोलने की इजाजत
– 21 सितंबर से टीचर्स से सलाह लेने के लिए 9वीं से 12वीं तक के छात्र वॉलंटियरी आधार पर स्कूल जा सकेंगे (कंटेनमेंट जोन के बाहर)
– 21 सितंबर से टेक्निकल और प्रोफेशनल प्रोग्राम्स (जिनमें लैब या प्रैक्टिकल की जरूरत है) वाले पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स और पीएचडी के स्टूडेंट्ट के लिए उच्च शिक्षा संस्थान खोले जा सकेंगे
ये सब अभी बंद रहेंगे
-कंटेनमेंट जोन्स में 30 सितंबर 2020 तक लॉकडाउन की पाबंदियों में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी
– सिनेमा हॉल, इंटरटेनमेंट पार्क
– स्वीमिंग पूल जैसी जगहें