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शर्तों के साथ मुहर्रम का जूलूस निकालने की अनुमति दी बांबे हाईकोर्ट ने

@शब्द दूत ब्यूरो

मुंबई।  मुंबई में शिया समुदाय को मुहर्रम का जूलूस निकालने की अनुमति बांबे हाईकोर्ट ने दे दी। लेकिन अदालत ने यह भी कहा कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए जुलूस निकालने के दौरान नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। 

बांबे हाईकोर्ट के न्यायाधीश एसजे कथावाला और माधव जामदार की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक स्थानीय शिया मुस्लिम संगठन की याचिका पर सुनवाई की अनुमति देने के बाद यह निर्णय दिया। याचिकाकर्ताओं ने कोविड-19 महामारी के बीच मोहर्रम का प्रतीकात्मक जुलूस निकालने की अनुमति मांगी थी।

राज्य सरकार और याचिकाकर्ता ऑल इंडिया इदारा-ए-तहाफुज-ए-हुसैनियत ने एक समझौते पर पहुंचने के बाद  अदालत को इसकी जानकारी दी। इसी आधार पर अदालत ने जुलूस निकालने की अनुमति दे दी।  

अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि शिया मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को 30 अगस्त को जुलूस निकालने की अनुमति होगी। लेकिन उन्हें शाम 4.30 बजे से 5.30 बजे के बीच एक पूर्व निर्धारित मार्ग पर जुलूस निकालना होगा। जुलूस ट्रकों से निकाला जाएगा, इसमें पैदल चलने वालों को अनुमति नहीं होगी।

आदेश में कहा गया कि एक ट्रक पर अधिकतम पांच लोगों को सवार होंगे। बाद में अंतिम 100 मीटर के लिए पांच लोग ताजिया  के साथ पैदल चल सकते हैं। लेकिन पैदल चलने वालों को पुलिस के पास अपनी पूरी जानकारी पहले से देनी होगी। 

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