नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी के दौरान चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइंस जारी की है, इसके तहत केवल 5 लोग ही घर-घर जाकर प्रचार कर सकेंगे। इन गाइडलाइंस में कहा गया है कि नामांकन ऑनलाइन किया जा सकता है और उम्मीदवार सिक्युरिटी मनी भी ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। गाइड लाइंस के अनुसार, पोलिंग बूथ में एक समय में अधिकतम 1000 वोटर ही मौजूद रह सकेंगे। यही नहीं, बूथ सेंटर में प्रवेश से पहले हर वोटर के शरीर का तापमान मापा जाएगा.डोर टू डोर प्रचार के लिए पांच लोगों की सीमा तय की गई है।
चुनाव के दौरान बैठकों और रोड-शो के लिए भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इस दौरान मास्क और सेनिटाइजर, ग्लव्ज, पीपीई किट और थर्मल स्केनिंग का उपयोग किया जाना अनिवार्य है। यही नहीं, वोटरों को ईवीएम के पास पहुंचने के पहले ग्लव्ज दिए जाएंगे।
गौरतलब है कि बिहार में इसी वर्ष चुनाव होने हैं। बिहार में इस समय कोरोना के एक लाख 15 हजार के करीब केस हैं और राज्य में अब तक 570 लोगों को कोराना संक्रमण के कारण जान गंवानी पड़ी है। राज्य में कोरोना टेस्ट बढ़ने के साथ-साथ केसों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे मेें कोरोना महामारी के दौर में चुनाव संपन्न कराना किसी चुनौती से कम नहीं है। इसी के चलते राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी आरजेडी द्वारा चुनाव को टालने की मांग की जा रही है, हालांकि इस मांग पर निर्वाचन आयोग ने अभी अपना रुख साफ नहीं किया है।