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काशीपुर हेमपुर इस्माइल अतिक्रमण मामला:हाईकोर्ट ने निगम को तीन हफ्ते में खाली कराने का आदेश दिया

नैनीताल /काशीपुर । हेमपुर इस्माइल में अतिक्रमण हटाने को लेकर समय मांगने पर हाईकोर्ट ने नगर निगम अधिकारियों को फटकार लगाते हुए अर्जी को वापस लेने का आदेश दिया है। साथ ही तीन हफ्ते 25 अगस्त  अतिक्रमण हटाने को कहते हुए उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है।

बता दें कि बाजपुर रोड पर ग्राम हेमपुर इस्माइल में अतिक्रमण को लेकर उच्च न्यायालय में पीआईएल दाखिल की गई थी जिसमें चार अगस्त तक नगर निगम को अतिक्रमण हटाना था। निगम की ओर से अतिक्रमण हटाने के लिए समय मांगते हुए एक अर्जी लगाई थी।

हाईकोर्ट की बेंच न्यायमूर्ति शरद शर्मा ने निगम की अर्जी पर फटकार लगाई और जल्द से जल्द अतिक्रमण हटाने आदेश दिया है।

 

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