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नगर निगम क्षेत्र में बाइक सवारों को हेलमेट की अनिवार्यता से छूट

अहमदाबाद।  अब गुजरात के शहरी इलाकों में बाइक सवारों के लिए हेलमेट अनिवार्य नहीं होगा। यानि पुलिस शहर के अंदर हेलमेट न होने पर आपका चालान नहीं कर सकेगी।
संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के कड़े प्रावधानों में एक और ढील देते हुए गुजरात सरकार ने  नगर निगम और नगरपालिका क्षेत्रों के अंदर अनिवार्य हेलमेट नियम को शिथिल बना दिया लेकिन राजमार्गों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में दोपहिया वाहन सवारों के लिए हेलमेट अनिवार्य बना रहेगा।
दोपहिया वाहन सवारों के लिए हेलमेट पहनना ऐच्छिक बनाने का फैसला राज्य मंत्रिमंडल ने इस कानून के अनिवार्य हेलमेट नियम के विरूद्ध सरकार को कई प्रतिवेदन मिलने के बाद किया है। कुछ महीने पहले इस कानून में संशोधन किया गया था।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद गांधीनगर में परिवहन मंत्री  ने कहा कि मंत्रिमंडल ने नगर निगम और  नगरपालिका क्षेत्रों में हेलमेट पहनने के नियम को ऐच्छिक बनाने का निर्णय लिया है।
इस नियम में ढील का तात्पर्य है कि पुलिस गुजरात के शहरी क्षेत्र में दोपहिया वाहन सवारों के हेलमेट नहीं पहनने वाले पर उन पर जुर्माना नहीं लगा पाएगी।
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