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इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त: बागपत गौमांस मामले में योगी सरकार पर 2 लाख का जुर्माना, जब्ती आदेश रद्द

@शब्द दूत ब्यूरो (30 अप्रैल 2026)

इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह राशि याचिकाकर्ता मोहम्मद चांद को देने के निर्देश दिए हैं।

मामला बागपत जिले का है, जहां 18 अक्टूबर 2024 को पुलिस ने मोहम्मद चांद के वाहन को इस संदेह में पकड़ लिया था कि उसमें प्रतिबंधित मांस ले जाया जा रहा है। इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट ने 16 जून 2025 को वाहन जब्त करने का आदेश जारी कर दिया।

याचिकाकर्ता मोहम्मद चांद ने इस कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने दलील दी कि पशु चिकित्सक की रिपोर्ट में मांस को गोमांस नहीं बल्कि ‘संदिग्ध’ बताया गया है, जबकि फोरेंसिक लैब की अंतिम रिपोर्ट भी अभी तक नहीं आई है। इसके बावजूद प्रशासन ने उनका वाहन जब्त कर उनकी आजीविका प्रभावित कर दी।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि बिना ठोस साक्ष्य के इस प्रकार की कार्रवाई अनुचित है। कोर्ट ने कहा कि जब तक फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक इतनी कठोर कार्रवाई करना न्यायसंगत नहीं है।

इसी के साथ अदालत ने जिला मजिस्ट्रेट का जब्ती आदेश रद्द कर दिया और राज्य सरकार पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए इसे याचिकाकर्ता को देने का निर्देश दिया।

कोर्ट के इस फैसले को प्रशासनिक कार्रवाई में सावधानी और कानूनी प्रक्रिया के पालन के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश माना जा रहा है।

कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए अधिकृत प्रयोगशाला की रिपोर्ट अनिवार्य है। इस मामले में प्रयोगशाला की कोई पुख्ता रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी, इसलिए जब्ती की पूरी प्रक्रिया अवैध है।
कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता का वाहन उसकी आजीविका का एकमात्र स्रोत था। पिछले 18 महीनों से वाहन के अवैध रूप से बंद रहने के कारण उसे आर्थिक क्षति हुई है। कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट और मंडलायुक्त के आदेशों को रद्द कर दिया। सात दिनों के भीतर याचिकाकर्ता को दो लाख रुपये का हर्जाना देने का आदेश दिया। न्यायालय ने सरकार को यह छूट भी दी है कि वह हर्जाने की राशि संबंधित उत्तरदायी अधिकारियों से वसूल सकती है।

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