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उत्तराखंड :पंचायत चुनाव में उम्मीदवार की पात्रता को लेकर फैलाई जा रही भ्रामक सूचनाओं का राज्य निर्वाचन आयोग ने किया खंडन

@शब्द दूत ब्यूरो (09 जुलाई 2025)

देहरादून । उत्तराखंड में आगामी पंचायत चुनावों को लेकर सोशल मीडिया और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर फैलाई जा रही अफवाहों के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट और सख्त प्रतिक्रिया दी है। आयोग ने कहा है कि उम्मीदवार की पात्रता को लेकर जो भ्रामक जानकारी प्रचारित की जा रही है, वह पूरी तरह निराधार है और जनता को भ्रमित करने वाली है।

कुछ सोशल मीडिया पोस्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि यदि किसी व्यक्ति का नाम शहरी और ग्रामीण दोनों मतदाता सूचियों में है, तो उसकी पंचायत चुनाव में उम्मीदवारी पर अपात्रता लागू होती है। इसके साथ ही यह भी गलत प्रचारित किया जा रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने पात्रता से संबंधित नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

राज्य निर्वाचन आयोग ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि उत्तराखंड में पंचायत चुनाव “उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित)” के अंतर्गत ही संपन्न कराए जाते हैं और आयोग इसी अधिनियम के प्रावधानों से निर्देशित होता है। आयोग ने स्पष्ट किया कि पात्रता को लेकर कोई नया आदेश या नियमावली जारी नहीं की गई है।

आयोग ने बताया कि अधिनियम के अनुसार –

ग्राम पंचायत में निर्वाचन हेतु धारा 9(13) के अंतर्गत किसी व्यक्ति का नाम ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली में दर्ज होना अनिवार्य है।

इसी प्रकार, क्षेत्र पंचायत हेतु धारा 54(3) और जिला पंचायत हेतु धारा 91(3) में भी मत देने और निर्वाचित होने की स्पष्ट व्यवस्था दी गई है।

अपात्रता की स्थितियों का उल्लेख धारा 8 (ग्राम पंचायत), धारा 53 (क्षेत्र पंचायत) और धारा 90 (जिला पंचायत) में किया गया है।

राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी संभावित उम्मीदवारों, आम नागरिकों और मीडिया से अनुरोध किया है कि वे किसी भी भ्रामक प्रचार से बचें और केवल अधिनियम में उल्लिखित प्रावधानों तथा आयोग द्वारा जारी अधिकृत सूचनाओं पर ही विश्वास करें। यदि किसी को पात्रता को लेकर कोई संशय हो, तो वह संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी या राज्य निर्वाचन आयोग से संपर्क कर सकता है।

– राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड

 

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