
नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ऑड-ईवन (सम-विषम) नियम फिर से लागू करने जा रही है। यह नियम 4 नवंबर से लागू किया जाएगा। ऐसे में दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी विभागों के दफ्तरों के समय में परिवर्तन किया गया है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने आदेश जारी कर दिया है।
दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन व्यवस्था के दौरान सरकारी कार्यालयों के समय को 4 नवंबर से 15 तक बदल दिया है। इक्कीस विभागों को सुबह 9:30 से शाम 6 बजे तक और 21 विभागों को 10:30 से 7 बजे तक दफ्तर में कार्य करना होगा। बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार ने आईटीओ स्थित दफ्तर जैसे लोकायुक्त, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से जुड़े कई सरकारी दफ्तरों को सुबह 9.30 बजे से शाम को 6 बजे तक खोलने का आदेश जारी किया है।
वहीं दिल्ली सचिवालय के ऑफिस, लोकनिर्माण मंत्रालय और अल्पसंख्यक मंत्रालय से संबंधित कई ऑफिस समेत अन्य विभागों के दफ्तर सुबह 10.30 बजे से शाम 7 बजे तक दिल्ली सरकार के आदेशानुसार खुले रहेंगे।
बता दें कि राजधानी में 4 नवंबर से 15 नवंबर तक इस नियम को लागू किया जा रहा है। रविवार को इस नियम से छूट मिलेगी। गौरतलब है कि सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन इस नियम के दायरे में रहेंगे। दावा है कि प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने दफ्तरों के समय में बदलाव के साथ ही ये व्यवस्था लागू की है।


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